शिवपुरी : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ वर्ष 2024 में किसान जिले में एग्रीकल्चर जीवी इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के माध्यम से अपनी खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई तक करा सकते हैं. ऋणी किसानों का संबंधित बैंकों के माध्यम से फसल बीमा किया जाएगा. अऋणी किसान संबंधित बैंक से या बीमा अभिकर्ता अथवा सीएससी (कौमन सर्विस सैंटर) के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं.

उपसंचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास ने बताया कि खरीफ फसलों का बीमा कराने के लिए भू-अधिकार पुस्तिका या बी-1 आधारकार्ड, बैंक पासबुक की प्रमाणित प्रति और फसल बोआई प्रमाणपत्र के साथ विधिवत भरा हुआ प्रस्तावपत्र के साथ अपने मोबाइल नंबर के साथ प्रस्तुत करना होगा.

ऋणी किसान, जो फसल बीमा योजना से बाहर होना चाहते हैं, उन्हें भी बीमांकन की अंतिम तिथि से 7 दिन पूर्व यानी 24 जुलाई तक अपने संबंधित बैंक में अवश्य सूचित करना होगा. फसल बीमा कराने पर प्राकृतिक आग जैसे आकाशीय बिजली गिरना, बादल फटना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रपात, बाढ, जलभराव, भूस्खलन सूखा, कीटव्याधियां इत्यादि से फसल नुकसान होने पर किसान फसल बीमा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

फसल बीमा के संबंध में किसान एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी औफ इंडिया लिमिटेड के टोल फ्री नंबर 18005707115 पर संपर्क कर सकते हैं.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल का बीमा कराने के लिए शिवपुरी जिले के लिए पटवारी हल्का स्तर पर धान सिंचित के लिए प्रीमियम राशि 800 रुपए प्रति हेक्टयर, धान असिंचित के लिए 713 रुपए, मक्का के लिए 554 रुपए,  तुअर के लिए 582 रुपए, बाजरा के लिए 406 रुपए, सोयाबीन के लिए 689.50 रुपए, मूंगफली के लिए 800 रुपए और जिला स्तर पर उड़द के लिए 558 रुपए  एवं तहसील स्तर पर तिल के लिए 426.80 रुपए, मूंग के लिए 558 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रीमियम राशि निर्धारित है. अधिसूचित फसलों की बीमा की प्रीमियम राशि अपने बैंक अथवा सीएससी सैंटर में जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं.

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