धार : किसानों को किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध करा कर सेवाएं देने के मकसद से बैंक ऋण के आधार पर कस्टम हायरिंग सैंटर लगाने के इच्छुक व्यक्तियो से औनलाइन माध्यम से संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org पर 14 अगस्त, 2024 तक आमंत्रित किए जा रहे हैं.

प्रत्येक कस्टम हायरिंग सैंटर के लिए जरूरी ट्रैक्टर एंव कृषि यंत्रों के क्रय की लागत पर आवेदकों को 40 फीसदी या अधिकतम 10 लाख रुपए तक का क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड (Credit Linked Back Ended) अनुदान दिया जाएगा.

अनुदान की गणना सब मिशन औन एग्रीकल्चर मेकैनाइजेशन (SMAM) योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र 1 दिसंबर, 2023 में उल्लेखित प्रत्येक यंत्र के लिए दिए गए प्रावधान के अनुसार अधिकतम सीमा तक की जाएगी.

इस के साथ ही हितग्राही भारत सरकार के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के भी पात्र होंगे. धार जिले में कुल 19 (सामान्य-11, अनुसूचित जाति-03, अनुसूचित जनजाति-03, एसआरएलएम के कृषक समूह-01, एफपीओ-01) लक्ष्य संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी द्वारा प्रदाय किए गए हैं.

प्रत्येक आवेदक को आवेदन के लिए धरोहर राशि 10,000 रुपए बैंक ड्राफ्ट सहायक कृषि यंत्री इंदौर के नाम से बनवा कर औनलाइन आवेदन के समय अपलोड करना होगा. 16 अगस्त, 2024 कंप्यूटराइज्ड लौटरी संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी भोपाल मे संपादित की जाएगी, जिस की प्राथमिकता सूचियां शाम तक पोर्टल www.chc.mpdage.org पर देखी जा सकेंगी.

लौटरी में चयनित आवेदकों को बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति अभिलेखों के सत्यापन के समय संभागीय कृषि यंत्री कार्यालय इंदौर में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा. विस्तृत विवरण संचालनालय की वेबसाइट www.chc.mpdage.org पर देखा जा सकता है. साथ ही, जिले के नोंगाव स्थित कार्यालय यांत्रिकीय सहायक पंकज पाटीदार से कार्यालयीन समय पर और मोबाइल नंबर 7974045900 पर संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे.

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