उमरिया : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2024 में योजना का बड़े पैमाने पर प्रचारप्रसार कर अधिक से अधिक ऋणी/अऋणी किसानों का फसल बीमा कराने के बारे में जिक्र किया गया है.

उक्तानुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2024 सीजन के लिए किसानों  से बीमा प्रीमियम काटने की अंतिम तिथि 16 अगस्त, 2024 की गई है एवं बीमा कंपनी को प्रीमियम भेजने के साथ बीमित किसानों की नैशनल क्राप इंश्योरेंस पोर्टल पर प्रविष्टि की अंतिम तिथि 16 अगस्त, 2024 निर्धारित की गई है.

जिले के अधिसूचित फसल एवं क्षेत्र और अधिसूचित फसलों का स्केल औफ फाइनेंस निर्धारित किया गया है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2024 सीजन में राज्य शासन के निर्देशानुसार अधिसूचित फसलों के लिए जारी अधिसूचना के आधार पर ऋणी व अऋणी किसानों का पोर्टल में बीमा करते समय आ रही समस्याओं (अधिसूचित फसलें ग्रामवार एवं हलकावार प्रदर्शित हो रही हैं की नहीं) के विवरण के साथ दिए गए मेल आईडी पर प्रेषित करें.(help.agri-insurance@gov.in, dagcropins@mp.gov.in, ro. bhopal@aicofindia.com , mukesh.idea01@rediffmail.com ).

बीमा कंपनी के प्रतिनिधि (ब्लौक समन्वयक) से तालमेल बना कर योजना का प्रचारप्रसार कर अधिक से अधिक ऋणी/अऋणी किसानों का डाटा शतप्रतिशत फसल बीमा पोर्टल पर 9 अगस्त, 2024 तक फसल बीमा किया जाना सुनिश्चित करें एवं 9 अगस्त, 2024 को सायं 5 बजे तक किसानों की प्रीमियम राशि की कटौती करते हुए प्रीमियम राशि बैंक शाखा के लोकल आइटम इन ट्रांजिट एकाउंट में रखा जाना है.

इस के पश्चात शाखा आईडी से चालान जनरेट करते हुए कुल प्रीमियम राशि एआईसी बीमा कंपनी को आरटीजीएस के माध्यम से प्रेषित किए जाने की कार्यवाही 9 अगस्‍त, 2024 तक किया जाना सुनिश्चित करें एवं समितिवार सूची और प्रमाणपत्र के माध्यम से बैंक मुख्यालय को अवगत करावें.

बीमा कंपनी पोर्टल पर किसी भी किसान का डाटा पोर्टल में प्रविष्टि नहीं हो पाता है या प्रीमियम राशि एआईसी बीमा कंपनी को प्रेषित नहीं हो पाती है. 2 संबंधित शाखा प्रबंधक/रामिति प्रबंधक पूरी तरह से व्यक्तिगत जवाबदेह होंगे.

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