कटनी : राज्य शासन द्वारा कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम ‘आत्मा’ आगामी 26 जनवरी, 2025 को जिले के सभी विकासखंडों से 5-5 सर्वोत्तम किसानों को पुरस्कृत करने की योजना प्रसारित की गई है. इस पुरस्कार के लिए सर्वोत्तम किसान के चयन का आधार उन के द्वारा मूल्यांकन वर्ष 2023-24 में अपनाई गई कृषि तकनीक, उपज एवं उत्पादकता के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा. इस में विकासखंड स्तरीय सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार के लिए प्रति विकासखंड 5 किसान, जो कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्यपालन, कृषि अभियांत्रिकी से संबंधित है, को 10,000 रुपए से पुरस्कृत किया जाएगा. जिला स्तरीय 5 सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार के लिए 25,000 रुपए से सर्वोत्तम कृषक को पुरस्कृत और सर्वोत्तम समूह पुरस्कार राशि 20,000 रुपए प्रत्येक समूह को (कुल 5 समूह) पुरस्कृत किया जाएगा.
इस पुरस्कार के लिए निर्धारित प्रपत्र में किसानों से प्रविष्टियां 14 अक्तूबर, 2024 तक आमंत्रित की गई हैं. किसान आवेदनपत्र अपने विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, ब्लौक टैक्नोलौजी मैनेजर से प्राप्त कर आवेदनपत्र भर कर विकासखंड स्तरीय कार्यालय में जमा कर सकते हैं.
किसानों की प्रविष्टियों का मूल्यांकन कलक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा. सर्वोत्तम अंक पाने वाले किसानों का चयन किया जाएगा. राज्य स्तरीय पुरस्कार का चयन राज्य स्तर से होगा और विकासखंड के लिए चयनित सर्वोत्तम किसान का आवेदन राज्य स्तर पर भेजा जाएगा.
इसी प्रकार आत्मा अंतर्गत कार्यरत कृषक रुचि समूह एवं कमोडिटी रुचि समूहों को भी जिला स्तर पर पुरस्कृत करने के लिए प्रविष्टियों के आवेदनपत्र विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, ब्लौक टैक्नोलौजी मैनेजर से प्राप्त कर निर्धारित समयसीमा में जमा किए जा सकते हैं.
आवेदनपत्र भरने में यदि कोई कठिनाई आए, तो कृषि विभाग, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य, कृषि अभियांत्रिकी के कर्मचारियों, अधिकारियों का निष्पक्ष सहयोग प्राप्त किया जा सकता है. सर्वोत्तम कृषक एवं समूहों के चयन में पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बरती जाएगी.
उन्होंने किसानों से अपील की है कि वर्ष 2023-24 में अर्जित प्रगति अपनाई गई तकनीक व प्राप्त उत्पादन एवं उपज की सहीसही जानकारी आवेदनपत्र में भर कर लिफाफाबंद कर 14 अक्तूबर, 2024 तक विकासखंड स्तरीय कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं. जिन कृषकों, समूहों को गत वर्ष ऐसे पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, वे आगामी 7 वर्षों तक आवेदन करने के पात्र नहीं रहेंगे.