बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) पीएम आशा योजना का ही एक घटक है. बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अनुरोध पर अलगअलग तरह की जल्दी खराब होने वाली कृषि/बागबानी वस्तुओं जैसे टमाटर, प्याज और आलू आदि की खरीद के लिए लागू किया जाता है, जिन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागू नहीं होता है.

जब राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पिछले सामान्य मौसम की दरों की तुलना में बाजार में कीमतों में कम से कम 10 फीसदी  की कमी होती है, ऐसी स्थिति में किसानों को अपनी उपज को मजबूरी में कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े, इसलिए बाजार हस्तक्षेप योजना लागू की जाती है, ताकि किसानों को उन की उपज का सही दाम मिले और वह घाटे में न रहे.

बाजार हस्तक्षेप योजना के कार्यान्वयन के लिए अधिक राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना के दिशानिर्देशों के निम्नलिखित प्रावधानों में बदलाव किया है:

– बाजार हस्तक्षेप योजना को पीएम आशा की व्यापक योजना का एक घटक बनाया.

– पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में प्रचलित बाजार मूल्य में न्यूनतम 10 फीसदी की कमी होने पर ही बाजार हस्तक्षेप योजना लागू की जाएगी.

– फसलों की उत्पादन मात्रा की खरीद/कवरेज सीमा को मौजूदा 20 फीसदी से बढ़ा कर 25 फीसदी कर दिया गया है.

– राज्य के पास भौतिक खरीद के स्थान पर सीधे किसानों के बैंक खाते में बाजार हस्तक्षेप मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच के अंतर के भुगतान करने का विकल्प भी दिया गया है.

–  इस के अलावा जहां उत्पादन और उपभोक्ता राज्यों के बीच टौप फसलों (टमाटर, प्याज और आलू) की कीमत में अंतर है, वहां किसानों के हित में नाफेड ( NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) जैसी केंद्रीय नोडल एजंसियों द्वारा उत्पादक राज्य से अन्य उपभोक्ता राज्यों तक फसलों के भंडारण और परिवहन में होने वाली सभी परिचालन लागत की भरपाई की जाएगी. मध्य प्रदेश से दिल्ली तक 1,000 मीट्रिक टन तक खरीफ टमाटर के परिवहन के लिए परिवहन लागत की भरपाई के लिए एनसीसीएफ (NCCF)  को मंजूरी दे दी गई है.

बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत शीर्ष फसलों की खरीद करने और कार्यान्वयन करने वाले राज्य के साथ समन्वय में उत्पादक राज्य और उपभोक्ता राज्य के बीच मूल्य अंतर की स्थिति में उत्पादक राज्य से उपभोक्ता राज्य तक भंडारण और परिवहन की व्यवस्था करने के लिए, NAFED और NCCF के अलावा किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी), राज्य द्वारा नामित एजेंसियों और अन्य केंद्रीय नोडल एजेंसियों को शामिल करने का प्रस्ताव किया जा रहा है.

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