नई दिल्ली : भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने और सस्‍टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एग्री बाय-प्रोडक्‍ट से बने भोजन परोसने वाले खास बरतनों के लिए मानक आईएस 18267: 2023 को जारी किया है. यह मानक निर्माताओं और उपभोक्ताओं को व्यापक दिशानिर्देश प्रदान करता है, ताकि देशभर में गुणवत्ता आवश्यकताओं में एकरूपता सुनिश्चित हो सके.

इस मानक के लागू होने के व्यापक फायदे हैं, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल एग्री बाय-प्रोडक्‍ट बरतनों के उपयोग से पर्यावरण सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है. इन बरतनों में किसी नुकसानदेह पदार्थ का उपयोग नहीं किया गया है, और इसलिए इन से उपभोक्ताओं का कल्याण सुनिश्चित होगा.

यह मानक किसानों के लिए आर्थिक अवसर सृजित करता है और सस्‍टेनेबल कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देते हुए ग्रामीण विकास में योगदान करता है.

दुनियाभर में डिस्पोजेबल टेबलवेयर का उपयोग बढ़ रहा है. इस से डिस्पोजेबल टेबलवेयर के वैश्विक बाजार का भी विस्‍तार हो रहा है. डिस्पोजेबल प्लेट का बाजार वर्ष 2020 में 4.26 अरब डालर था, जो बढ़ कर वर्ष 2028 तक 6.73 अरब डालर तक पहुंचने का अनुमान है.

इसी प्रकार वर्ष 2021 से 2028 के बीच इस में 5.94 फीसदी की चक्रवृद्धि वार्षिक दर (सीएजीआर) से विस्‍तार होगा.

भारत में कई लार्ज स्‍केल और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) स्तर के विनिर्माता बायोडिग्रेडेबल कटलरी के उत्पादन में सक्रिय योगदान कर रहे हैं. उन्हें इस मानक के लागू होने से काफी फायदा होगा. इन उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है और इसलिए इन के उत्पादन से जुड़े विनिर्माताओं की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है.

इस मानक में बायोडिग्रेडेबल बरतनों के उत्पादन के लिए कच्चे माल, विनिर्माण तकनीक, प्रदर्शन और स्वच्छता आवश्यकताओं सहित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है. इस में प्लेट, कप, कटोरे आदि बरतन बनाने के लिए पसंदीदा सामग्री के तौर पर खास पत्तियों और आवरण जैसे कृषि बाय-प्रोडक्‍ट्स के उपयोग को निर्दिष्ट किया गया है.

यह मानक पौधों और पेड़ों के उपयुक्त हिस्सों का उपयोग करने का सुझाव देता है. साथ ही, यह हाट प्रैसिंग, कोल्‍ड प्रैसिंग, मोल्डिंग और सिलाई जैसी विनिर्माण तकनीक प्रदान करता है. यह चिकनी सतहों, बिना धारदार किनारों के उपयोग पर भी जोर देता है और रसायनों, रेजिन और चिपकने वाले पदार्थों के उपयोग को प्रतिबंधित करता है.

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