सतना: परियोजना संचालक आत्मा किसान कल्याण एवं कृषि विकास ने बताया कि कृषि आदान विक्रेताओं के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता कृषि संकाय में स्नातक/विज्ञान डिगरीधारी या डिप्लोमाधारी नहीं होने की स्थिति में भारत सरकार द्वारा उर्वरक एवं कीटनाशक नियमों को संशोधित करते हुए न्यूनतम अर्हता प्राप्त करने की सलाह दी गई है.
उन्होंने बताया कि कृषि आदान विक्रेताओं के लिए भारत सरकार द्वारा मैनेज के माध्यम से एकवर्षीय कोर्स डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फार इनपुट डीलर्स (देसी) की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.
यह डिप्लोमा कोर्स 48 सप्ताह की अवधि का है, जिस के अंतर्गत सप्ताह में एक दिन स्थानीय मार्केट के अवकाश के अनुसार जिले के आदान विक्रेताओं को जिले में प्रशिक्षण के लिए अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित किया जाएगा.
प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को परियोजना संचालक आत्मा सतना के नाम से 20,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट निर्धारित प्रपत्र के साथ परियोजना संचालक आत्मा कार्यालय सतना में जमा कर पंजीयन कराना होगा. आवेदक को कम से कम 10वीं पास होना चाहिए. ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर डिप्लोमा कोर्स के लिए आवेदन लिए जाएंगे.