छिंदवाडा : उपसंचालक, उद्यान, छिंदवाड़ा ने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के अंतर्गत इच्छुक आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. 18  साल से अधिक उम्र का कोई भी शिक्षित बेरोजगार युवा उद्यमी योजना का लाभ ले कर स्वयं का काम शुरू कर सकते हैं.

इस योजना में बैंक से मिलने वाले लोन में उद्यानिकी विभाग द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत राशि का 35 फीसदी अनुदान या अधिकतम 10 लाख रुपए जो भी कम हो, स्वीकृत किया जाता है.

उन्होंने आगे बताया कि स्वरोजगार के इच्छुक उद्यमी योजना का लाभ प्राप्त कर दाल मिल, आटा मिल, चावल मिल, बड़ी, पापड़, अचार, मुरब्बा, जैम, जेली, कैचप, सिरका,  औयल मिल, बेकरी प्रोडक्ट, कुरकुरे, गुड़धाना, पनीर उद्योग, पशु आहार, पोल्ट्री आहार आदि किसी भी प्रकार की इकाई लगा  सकते हैं.

योजना की अधिक जानकारी के लिए उद्यानिकी विभाग के जिला कार्यालय अथवा विकासखंड में स्थापित कार्यालय/रोपणी में संपर्क किया जा सकता है. अतिरिक्त उद्यमी को बैंक लोन दिलाने में सहयोग के लिए जिला स्तर पर जिला रिसोर्स पर्सन से संपर्क किया जा सकता है. इस के लिए आवश्यक दस्तावेज आधारकार्ड, पेनकार्ड, मूल निवास का प्रमाणपत्र, बिजली का बिल, गैस कार्ड आदि और 6 महीने की खाता का स्टेटमेंट एवं मार्कशीट.

अधिक जानकारी के लिए डीआरपी के मोबाइल नंबर-7869163254 व दूरभाष नंबर-07162-247011 पर संपर्क किया जा सकता है.

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