जयपुर : कृषि आदानों जैसे उर्वरकों, बीज एवं कीटनाशी की उपलब्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आयुक्त, कृषि, चिन्मय गोपाल द्वारा सभी जिला एवं खंडीय कृषि अधिकारियों को विभिन्न कृषि आदान निर्माता, विक्रेता एवं खुदरा व्यवसायियों द्वारा की जा रही अनियमिततओं के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए.

कृषि अधिकारियों को दुकानों पर बिना प्राधिकारपत्र या विनिर्माण प्रमाणपत्र के उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी, बिल बुक एवं स्टाफ रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में संधारित न करना, अप्रमाणिक स्टाक रजिस्टर उपयोग में लेना व अन्य प्रकार की अनियमितताओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं.

आयुक्त, कृषि, चिन्मयी गोपाल ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा चलाए गए एकदिवसीय विशेष गुण नियंत्रण अभियान के तहत पूरे राज्य में विभागीय अधिकारियों द्वारा 997 निरीक्षण किए गए, जिस में कृषि आदान निर्माता, विक्रेता एवं खुदरा व्यवसायियों के अनियमितता, कालाबाजारी व जमाखोरी पाए जाने पर 506 को ‘कारण बताओ’ नोटिस, 49 के विक्रय पर रोक, 10 के प्राधिकारपत्र निलंबित किए गए. साथ ही, एक उर्वरक जब्ती कार्यवाही के अंतर्गत बिना लाइसैंस के बंसल खाद बीज भंडार, सीकरी, डीग के 7 अवैध गोदामों पर डीएपी के 3639, यूरिया के 7046, एसएसपी के 540 और जिंक सल्फेट के 20 कट्टे जब्त किए गए.

उन्होंने आगे बताया कि कृषि आदान विक्रेताओं एवं निर्माताओं के निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर कृषि आदानों से संबंधित नियमों, अधिनियमों व उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत बिक्री पर रोक, जब्ती, लाइसैंस निलंबन या निरस्तीकरण जैसी कार्यवाही की जाएगी.

आयुक्त, कृषि, चिन्मयी गोपाल ने कहा कि रबी सीजन में किसानों को उच्च गुणवत्तायुक्त कृषि आदान एवं कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिए समस्त विभागीय अधिकारियों को अपने क्षेत्राधिकार में बीज, उर्वरकों एवं कीटनाशकों की उच्च गुणवत्ता एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.

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