इंदौर : खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा उपार्जन के लिए किसान पंजीयन प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया गया है. किसान 19 सितंबर से 4 अक्तूबर तक पंजीयन करा सकते हैं. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से आग्रह किया है कि निर्धारित समय में पंजीयन करा लें, जिस से किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो.

उन्होंने बताया है कि किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है. किसान स्वयं के मोबाइल से घर बैठे पंजीयन कर सकेंगे. किसानों को पंजीयन केंद्रों में लाइन में लग कर पंजीयन कराने की समस्या से नजात मिलेगी.

पंजीयन की नि:शुल्क व्यवस्था
किसानों के मोबाइल फोन से पंजीयन करने की सुविधा के अतिरिक्त अन्य व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई हैं. पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र पर सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र पर और एमपीकिसान एप पर भी की गई है.

पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था
पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था एमपी औनलाइन कियोस्क, कौमन सर्विस सैंटर कियोस्क, लोक सेवा केंद्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर की गई है. इन केंद्रों पर पंजीयन के लिए शुल्क राशि प्राप्त करने के संबंध में कलक्टर ने निर्देश जारी किए. प्रति पंजीयन के लिए 50 रुपए से अधिक शुल्क निर्धारित नहीं किया जाएगा. किसान पंजीयन के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज़ एवं किसान के आधारकार्ड एवं अन्य फोटो पहचानपत्रों का समुचित परीक्षण कर उन का रिकौर्ड रखा जाना अनिवार्य होगा.

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