नई दिल्ली : केंद्र सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिस में एक योजना है ‘पीएम किसान एफपीओ योजना’. इस योजना के तहत सरकार देशभर के किसानों को नए कृषि व्यवसाय शुरू करने के लिए 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देती है. पीएम किसान एफपीओ स्कीम का मकसद किसानों को आत्मनिर्भर बना कर उन्हें आर्थिक संकट से राहत दिलाना है.

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को मिल कर एक संगठन या कंपनी गठित (FPO) करनी होगी, जिस में कम से कम 11 किसान होने चाहिए. योजना का लाभ पीएम किसान के लाभार्थियों को ही मिलेगा. इस के जरीए किसानों को खेती से जुड़े उपकरणों या फर्टिलाइजर्स, दवाओं और बीज जैसी चीजें खरीदने में सहूलियत मिलेगी. चलिए जानते हैं सरकार की इस स्कीम का किसान कैसे ले सकते हैं लाभ :

ऐसे करें अप्लाई

* पीएम किसान एफपीओ योजना का फायदा लेने के लिए किसानों को फार्मर्स प्रोड्यूसर और्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

* इस के लिए उन्हें ई-नाम पोर्टल (e-NAM Portal) www.enam.gov.in पर जा कर पंजीकरण कराना होगा.

* इस के अलावा किसान ई-नाम मोबाइल एप के जरीए भी एफपीओ का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

* वहीं, अगर आप चाहें तो नजदीकी ई-नाम मंडी जा कर भी रिजस्ट्रेशन करा सकते हैं.

जरूरी कागजात : रजिस्ट्रेशन के लिए एफपीओ के प्रबंध निदेशक (NM) या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) या प्रबंधक (Manager) का नाम, पता, ई-मेल आईडी और कौंटैक्ट नंबर उपलब्ध कराना होगा. साथ ही, इन से संबंधित दस्तावेज देने होंगे. इस के अलावा एफपीओ के शीर्ष अधिकारी की बैंक डिटेल्स भी उपलब्ध करानी होगी. इन में बैंक खाते की जानकारी देनी होगी.

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