भोपाल : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत भोपाल जिले में एग्रीकल्चर इंश्योरेस कंपनी औफ इंडिया लि. के माध्यम से किसानों को फसल बीमा (Crop Insurance) योजना का लाभ दिया जा रहा है. इस योजना के तहत खरीफ 2024 के लिए सभी ऋणी, अऋणी, डिफाल्टर, बंटाईदार किसानों के लिए बीमा की अंतिम 15 अगस्त, 2024 थी, परंतु उक्त दिन स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय अवकाश होने के कारण सभी किसानों के लिए फसल बीमा की अंतिम तिथि 15 अगस्त से 16 अगस्त, 2024 कर दी गई है.

फसल बीमा के लिए इन कागजात की होगी जरूरत

ऋणी किसानों का फसल बीमा से संबधित बैंक शाखा द्वारा अनिवार्य रूप से करा दिया जाता है एवं अऋणी किसान फसल बीमा के लिए बैंक, एमपी औनलाइन जनसेवा केंद्र सीएससी एवं प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं.

अऋणी किसानों को बीमा कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज आधारकार्ड (नवीनतम), मोबाइल नंबर, बैंक की पासबुक, जिस में किसान का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड स्पष्ट हो, खसरा बी-1 (नवीनतम), खसरा अनुसार बोई गई फसल का प्रमाणित बोआई प्रमाणपत्र, किराएदार किसान के लिए किरायानामा का शपथपत्र के साथ निकटतम सीएससी केंद्र, बैंक अथवा प्राथमिक सहाकरी ऋण समिति से संपर्क कर सकते हैं.

किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा होने पर 72 घंटे के अंदर किसान सीधे अथवा अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से टोल फ्री नंबर 18002337115 पर नुकसान की जानकारी दे सकते हैं.

अतिवृष्टि, बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति में 72 घंटे के अंदर फोन करें एवं नुकसानी तिथि एवं वास्तविक आपदा की स्थिति भी दर्ज करें. नुकसानी तिथि फसल की बोनी की तिथि से दर्ज करने पर राशि मान्य नहीं की जाएगी.

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