बैतूल : सब्जीभाजी के बीज बेचने वाले विक्रेताओं को अब इस के लिए बाकायदा लाइसेंस लेना होगा, इस के बिना वे इन की बिक्री नहीं कर पाएंगे. सरकार ने अब कृषि की तर्ज पर उद्यानिकी फसलों के बीज बेचने के लिए व्यापारियों को भी बीज लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है. इस के लिए विक्रेताओं को नजदीकी लोकसेवा केंद्र में औनलाइन आवेदन करना होगा. लाइसेंस नहीं लेने वाले व्यापारियों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी. उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, भोपाल, मध्य प्रदेश द्वारा इस की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.

लोकसेवा केंद्र में औनलाइन आवेदन करना होगा

Farmingउपसंचालक उद्यानिकी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उद्यानिकी फसलों के लिए लागू अनुज्ञापन का अधिकारियों द्वारा अनुपालन नहीं किए जाने को ले कर बरती जा रही उदासीनता पर भी विभाग ने कहा है कि अब कोई शिथिलता न बरती जाए और निरीक्षण प्रतिवेदन हर माह की 5 तारीख को संचालनालय भेजना सुनिश्चित करें. उद्यानिकी उत्पादों के बीज विक्रय के लिए विक्रेताओं के लिए अनुज्ञप्ति/लाइसेंस औनलाइन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. संबंधित दुकानदार को नजदीकी लोकसेवा केंद्र में औनलाइन आवेदन करना होगा. साथ ही, बीजों की बिक्री को मासिक प्रतिवेदन में संबंधित क्षेत्र के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी को जानकारी देनी होगी.

इस प्रक्रिया के शुरू हो जाने से न केवल व्यवसाय में पारदर्शिता आएगी, बल्कि गुणवत्तायुक्त उद्यानिकी बीजों की बिक्री भी होगी.

मापदंडों के अनुरूप अधिकारी दुकान या फर्म का निरीक्षण करेंगे. निरीक्षण के दौरान यदि कोई व्यापारी बगैर लाइसेंस के उद्यानिकी बीजों की बिक्री करते पाया जाएगा, तो उस के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी.

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