भोपाल : जिले में सहकारी समितियों का पंजीयन अब केवल औनलाइन प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा. औनलाइन प्रक्रिया से समितियों का पंजीयन करवाने के लिए संबंधित व्यक्तियों को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है.

उपायुक्त, सहकारिता ने बताया कि समितियों के पंजीयन के लिए विभागीय औनलाइन पोर्टल http:icmis.mp.gov.in पर जा कर 21 व्यक्ति मिल कर सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं. पोर्टल पर नवीन संस्था का आवेदन करने के लिए आवेदक उल्लेखित लिंक पर जा कर स्वयं एमपी औनलाइन नागरिक सुविधा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है. आवेदक को पोर्टल पर अपना लौग इन क्रिएट करना होगा. लौग इन क्रिएट करने के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर प्रविष्टि कर ओटीपी सत्यापन होगा.

प्रस्तावित संस्था की जानकारी एवं प्रथम आवेदन की जानकारी भर कर पासवर्ड बनाना होगा. तत्पश्चात आवेदक का लौग इन निर्मित हो जाएगा. अंश पूंजी का मूल्य दर्ज कर के प्रस्तावित सदस्यों के फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर तदर्थ कमेटी नामांकित कर दस्तावेज अपलोड कर अंशों का मूल्य एवं सदस्यता प्रवेश शुल्क का औनलाइन भुगतान करेगा. आधार नंबर से वर्चुएल आईडी जनरेट होगा और आवेदक का ई-साइन कर आवेदन औनलाइन जमा करना होगा.

विभाग द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर अधिकतम 45 दिवस के भीतर आवेदन पर कार्यवाही की जाएगी. कुछ कमियां होने पर पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा, जिस की सूचना एसएमएस से दी जाएगी. पंजीयन पोर्टल पर आवेदन मान्य होने पर पोर्टल से ही पंजीयन प्रमाणपत्र जनरेट होगा, जिस में डिजिटल हस्ताक्षर रहेंगे.

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