नीमच : उपसंचालक, कृषि, नीमच द्वारा मैसर्स भंडारी उर्वरक बीज भंडार, प्रो.- राजेश भंडारी, चीताखेड़ा द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 का उल्‍लंघन करने पर उन का उर्वरक पंजीयन क्र. RS/432/1401/49/2022, वैधता अवधि 22 अगस्त, 2027 को तत्‍काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

कृषि विभाग द्वारा उर्वरक विक्रेता मैसर्स भंडारी उर्वरक बीज भंडार, चीताखेड़ा का उर्वरक निरीक्षक द्वारा 21 नवंबर, 2024 को निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान एनपीके के 26 बैग एवं यूरिया के 270 बैग पाए गए, जिस में से 135 बैग लाइसैंस में दर्ज भंडारण स्‍थान के अन्‍यत्र स्‍थान पर पाए गए.

उक्‍त उर्वरकों के संबध में ’ओ’ फार्म चाहे गए, जिसे संबंधित द्वारा प्रस्‍तुत नहीं किया गया और मौके पर विक्रेता फर्म द्वारा भंडार पंजी का संधारण नहीं करना, मूल्‍य सूची और लाइसैंस का प्रदर्शन नहीं करना, फर्म पर फर्म के नाम का बोर्ड नहीं लगाना पाया गया. साथ ही, संबंधित फर्म के लाइसैंस में दर्ज प्रो. राजेश भंडारी के स्‍थान पर अन्‍य व्‍यक्ति रजनीश जैन द्वारा बिना पीओएस (POS) मशीन के उर्वरकों का विक्रय करना पाया गया, जो कि उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 का स्‍पष्‍ट उल्‍लंघन होने से पंजीयन निलंबित किया गया है.

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