बस्ती: प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना वित्तीय साल 2023-24 से 2024-25 तक प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) के अंतर्गत अनुदान पर सोलर पंप पाने के लिए 17 जनवरी, 2024 से विभागीय वैबसाइट https://pm kusum.upagriculture.com पर लक्ष्य पूरा होने तक औनलाइन बुकिंग की जाएगी.

बस्ती जिले के लिए सोलर पंप लगाने के लिए कुल 393 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इस के तहत राज्यांश और केंद्रांश के रूप में सोलर पंप किसान अंश के रूप में 1800 वाट 2 एचपी डीसी सरफेस पंप पर कुल लागत 1,71,716 रुपए के सापेक्ष 63,686 रुपए का भुगतान करना होगा, जबकि एसी सरफेस पंप लागत 1,71,716 रुपए के सापेक्ष महज 63,686 रुपए देना होगा.

इसी तरह डीसी सबमर्सिबल पंप के लिए कुल लागत 1,74,541 रुपए के सापेक्ष 64,816 रुपए किसान को भुगतान करना होगा, वहीं एसी सबमर्सिबल पंप के लिए कुल लागत 1,74,073 रुपए के सापेक्ष महज 64,629 रुपए किसान को देना होगा.

जो किसान 3,000 वाट 3 एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप लगाना चाहते हैं, उन्हें कुल मूल्य 2,32,721 रुपए के सापेक्ष किसान को 88,088 रुपए का भुगतान करना होगा. इसी तरह एसी सबमर्सिबल पंप के कुल लागत 2,30,445 रुपए के सापेक्ष किसान को 87176 रुपए देना होगा. इस के अलावा 4800 वाट 5 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप के कुल लागत 2,27,498 रुपए में से किसान को अंश के रूप में 1,25,999 रुपए का भुगतान करना होगा.

जो किसान 6750 वाट 7.5 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप लगाना चाहते हैं, उन्हें कुल लागत का 2,44,094 रुपए के सापेक्ष किसान अंश के रूप में 1,72,638 रुपए देना होगा. इसी तरह 9000 वाट 10 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप के कुल मूल्य 5,57,620 रुपए के सापेक्ष किसान को अंश के रूप में 2,86,164 रुपए का भुगतान करना होगा.

उपनिदेशक, कृषि, अशोक कुमार गौतम ने बताया कि जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें कृषि विभाग की विभागीय वैबसाइट https://agriculture.up.gov.in पर रजिस्टर होना अनिवार्य है.

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों की बुकिंग जिले के लक्ष्य की सीमा से 110 फीसदी तक ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा. किसानों को औनलाइन बुकिंग के साथ 5,000 रुपए टोकन मनी के रूप में औनलाइन जमा करना होगा.

जो किसान अनुदान पर सोलर पंप लेना चाहते हैं, वह औनलाइन बुकिंग के लिए विभागीय वैबसाइट https://agriculture.up.gov.in पर बुकिंग करें. लिंक पर क्लिक कर औनलाइन बुकिंग कर सकते हैं.
उपनिदेशक कृषि, अशोक कुमार ने बताया कि औनलाइन टोकन कन्फर्म करने के बाद किसान को चालान के माध्यम से अथवा औनलाइन किसान अंश की धनराशि एक सप्ताह के भीतर किसी भी भारतीय बैंक की शाखा में जमा करनी होगी, अन्यथा किसान का चयन स्वतः निरस्त हो जाएगा.

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस से सिंचाई के लिए बिना बिजली वाले इलाकों में प्रयोग किए जा रहे डीजल पंप अथवा दूसरे सिंचाई के साधनों को सोलर पंप में बदला जा सकेगा. इस के अलावा उन किसानों, जिन के ट्यूबवैल पर सोलर पंप लगाए जाएंगे, उन लाभार्थियों के ट्यूबवैल पूर्व से लगे बिजली के कनैक्शन काट दिए जाएंगे और जिन किसानों के ट्यूबवैल पर सोलर पंप की सुविधा दी जाएगी, ऐसे लाभार्थियों को भविष्य में भी उस बोरिंग पर बिजली का कनैक्शन नहीं दिया जाएगा.

उन्होंने बताया कि 2 एचपी के लिए 4 इंच, 3 एवं 5 एचपी के लिए 6 इंच और 7.5 एवं 10 एचपी के लिए 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है. किसान को बोरिंग खुद ही करानी होगी. सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग न पाए जाने पर टोकन मनी की धनराशि के लिए 2 एचपी सरफेस, 50 फुट तक की गहराई के लिए 2 एचपी सबमर्सिबल, 150 फुट तक की गहराई के लिए 3 एचपी सबमर्सिबल, 200 फुट तक की गहराई के लिए 5 एचपी सबमर्सिबल, 300 फुट की गहराई के लिए 7.5 एचपी और 10 एचपी सबमर्सिबल के सोलर पंप उपयुक्त होंगे

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