संत कबीर नगर : जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश के क्रम में अपर जिलाधिकारी जयप्रकाश की अध्यक्षता में पराली प्रबंधन/फसल अवशेष को खेतो में न जलाए जाने से संबंधित समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई. इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह उपस्थित रहे.

उपनिदेशक, कृषि, डा. राकेश कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पराली एवं फसल अवशेष जलाए जाने पर रोक लगाई हुई है, जिस से कि प्रदूषण का रोकथाम की जा सके. जिले में धान की कटाई शुरू हो चुकी है, जिस में तहसील स्तरीय पर सचल दस्ते के द्वारा निगरानी की जाएगी एवं राजस्व व कृषि विभाग के क्षेत्रीय कार्मिकों के द्वारा पराली जलाए जाने की रोकथाम की जाएगी.

उन्होंने बताया कि यदि कोई किसान 2 एकड़ से कम भूमि पर पराली जलाता है, तो 2,500 रुपए, 2 से 5 एकड़ पर 5,000 एवं 5 एकड़ से अधिक भूमि पर 15,000 रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूल की जाएगी. इसी प्रकार यदि कोई कंबाइन हार्वेस्टर बिना एक्स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम एवं पराली संकलन यंत्र के चलते हुए पाया जाएगा, तो ऐक्ट के अंतर्गत उसे सीज किए जाने की कार्रवाई की जाएगी.

उपनिदेशक, कृषि, डा. राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में अब तक अनुदान पर वितरित 125 फार्म मशीनरी बैंक व कस्टम हायरिंग सैंटर एवं 164 पराली प्रबंधन के यंत्र के माध्यम से धान की पराली का प्रबंध किया जाएगा, जिस में उन्हें बारीक टुकड़ों में काट कर खेत में मिलाने से ले कर खेत से पराली को इकट्ठा कर गौशाला व सीबीजी प्लांट तक पहुंच जाने के निर्देश दिए गए. गत वर्ष कुल 32 पराली जलाए जाने की घटनाओं की पुष्टि हुई थी, जिस में 80,000 रुपए जुर्माने के रूप में वसूले थे.

अपर जिलाधिकारी ने उपकृषि निदेशक सहित समस्त संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि खेतों में फसल अवशेष को न जलाने हेतु जागरूक करें और फसल अवशेष को खेतों में जलाने से होने वाली हानियों को भी बताएं और इस का प्रचारप्रसार कराते रहें.

बैठक में उपजिलाधिकारी सदर शैलेश कुमार दूबे, उपजिलाधिकारी धनघटा रमेश चंद्र, उपजिलाधिकारी मेंहदावल उत्कर्ष श्रीवास्तव, समस्त तहसीलदार, जिला कृषि अधिकारी डा. सर्वेश कुमार यादव सहित संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे.

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