चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार द्वारा किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में आयु सीमा को समाप्त करने का बड़ा फैसला लिया है. अब 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को भी योजना के तहत लाभ मिल सकेगा. इस योजना के अंतर्गत किसानों, खेतिहर मजदूरों, मार्केट यार्ड में काम करने वाले मजदूरों को कृषि मशीनरी पर काम करने के दौरान मृत्यु या अंगहानि होने पर 37,500 रुपए से ले कर 5 लाख रुपए तक की माली मदद प्रदान की जाती है.

यह निर्णय मुख्यमंत्री  नायब सिंह की अध्यक्षता में यहां हुई कृषि एवं किसान कल्याण, बागबानी विभाग और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की समीक्षा बैठक में लिया गया. बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री  कंवर पाल भी मौजूद रहे.

मुख्यमंत्री नायब सिंह ने बिंदुवार सभी परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए विस्तृत दिशानिर्देश दिए.  उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी परियोजनाओं को तय समय में पूरा किया जाए. किसी भी स्तर पर ढिलाई बरदाश्त नहीं की जाएगी. इस के साथ ही आगामी 15 जुलाई से कालका में सेब मंडी में भी काम शुरू किया जाए.

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