बड़वानी: कृषि के बेहतर विकास के लिए सतही एवं भूमिगत जल की उपलब्धता को पूरा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत बलराम तालाब निर्माण पर अनुदान दिया जा रहा है. बलराम तालाब किसानों द्वारा स्वयं के खेतों पर बनाए जाते हैं. तालाब निर्माण से फसलों में जीवनरक्षक सिंचाई के साथसाथ भूजल संवर्धन और पास के कुओं और नलकूपों को चार्ज करने के लिए भी ये अत्यंत उपयोगी हैं. इस योजना का लाभ समूचे मध्य प्रदेश में सभी तबके के किसान ले सकते हैं.

इच्छुक किसानों द्वारा ईकृषि यंत्र अनुदान पोर्टल कइज.उचकंहम.वतह पर औनलाइन आवेदन करने के पश्चात कृषि विभाग के क्षेत्रीय भूमि संरक्षण अधिकारी व ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को तालाब बनाने के लिए दिए गए आवेदन के आधार पर ‘पहले आएं पहले पाएं’ के आधार पर पंजीयन कर पात्रतानुसार अनुदान का भुगतान किया जाता है.

बलराम तालाब के बंधान पर तुअर अथवा अन्य उपयुक्त फसलें लगाई जा सकती हैं, जिस से किसान को कुछ अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो सकेगा. साथ ही, तालाब में मछलीपालन और बतखपालन कर के भी किसान अपनी आय को बढ़ा सकते हैं.

योजना के अंतर्गत सामान्य किसानों को स्वीकृत लागत पर 40 फीसदी या अधिकतम राशि रुपए 80,000 लघु व सीमांत किसानों को लागत का 50 फीसदी या अधिकतम 80,000 रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को 75 फीसदी या अधिकतम रुपए एक लाख रुपए तक का अनुदान प्रावधानित है.

जिले के सामान्य किसानों के लिए 14, अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 17 और अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 6. इस प्रकार कुल 37 बलराम तालाब निर्माण के लक्ष्य प्राप्त हुए हैं. इसलिए किसानों से अपील की जाती है कि पात्रता के अनुसार ही बलराम तालाब निर्माण के लिए पंजीयन करा कर योजना का लाभ प्राप्त करें.

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