इस योजना को लागू हुए 6 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को चलाने का मुख्य मकसद किसानों को प्राकृतिक आपदा में फसल को नुकसान पहुंचने पर राहत प्रदान करना है.

इस फसल बीमा पौलिसी अभियान का उद्देश्य है कि सभी किसान इस योजना को पूरी तरह से समझ  सकें, उन की शंकाओं का समाधान भी हो सके.

क्या है पीएम फसल बीमा योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 18 फरवरी, 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर से की गई  थी. पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को उन की फसल पर बीमा कवर किया जाता है. इस फसल बीमा को लेने के लिए किसान से तय प्रीमियम लिया जाता है.

इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है. इस योजना में किसानों के नुकसान का आकलन कर भुगतान किया जाता है.

ध्यान रखने वाली बात यह है कि केवल प्राकतिक आपदा पर ही मुआवजा मिलता है. यदि मानव कारण से फसल खराब या नष्ट हुई हो, तो उस पर बीमा का लाभ नहीं मिलेगा.

मुआवजे की रकम किसान को सीधे डीबीटी के माध्यम से उन के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है.

पीएम फसल बीमा करने के लिए किसान की अपनी मरजी है. वे अपनी इच्छानुसार बीमा करा सकते हैं. इस के लिए उन पर कोई दबाव नहीं होगा.

 बीमा योजना से बाहर होने से पहले देनी होती है सूचना

कई बार ऐसा होता है, जिन किसानों ने फसल बीमा ले रखा होता है, उन की प्रीमियम की राशि उन के किसान क्रेडिट कार्ड से सीधे ही कट जाती है. अगर वह फसल बीमा नहीं लेना चाहता है, तो उसे पहले बताना होगा, जिस से कि उस के कार्ड से प्रीमियम राशि न काटी जाए. इस की जानकारी उन्हें बैंक को लिखित में देनी होगी.

सरकार ने सभी बैंक अधिकारियों से कहा है कि जिस भी फसल का प्रीमियम का पैसा बैंक अकाउंट से सीधे काटा जा रहा है, उस की जानकारी किसान को होनी चाहिए.

 फसल नुकसान की सूचना

जिन किसानों की फसलों का बीमा है और यदि उन की फसलों को प्राकृतिक आपदा जैसे  बारिश, ओलावृष्टि, बाढ़, तूफान आदि से नुकसान हुआ है, वे इस की सूचना किसान फसल बीमा एप, सीएससी केंद्र या निकटतम कृषि अधिकारी के माध्यम से किसी भी घटना के 72 घंटे के भीतर फसल के नुकसान की रिपोर्ट बीमा कंपनी को देनी होगी.

किनकिन फसलों का बीमा

खाद्यान्न फसलें : मोटे अनाज और दलहन. द्य तिलहन फसलें द्य वार्षिक वाणिज्यिक/वार्षिक बागबानी फसलें.

बता दें कि रबी और खरीफ फसलों का बीमा हर साल किया जाता है, जिस के लिए किसानों को प्रीमियम भरना होता है.

पीएम फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम की दर का निर्धारण भी किया गया है. इस के तहत खरीफ की फसलों का बीमा 2 फीसदी प्रीमियम पर और रबी फसलों का बीमा 1.5 फीसदी प्रीमियम की दर पर किया जाता है. इस के अलावा वार्षिक वाणिज्यिक/वार्षिक बागबानी फसलों का बीमा 5 फीसदी की दर पर किया जाता है.

महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हैं जरूरी

पीएम फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करते समय आवेदन करने वाले किसान का आईडी कार्ड, किसान के खेत के कागजात की फोटोकौपी, अगर खेत किराए पर ले कर खेती की गई है, तो खेत के मालिक के साथ इकरार की फोटोकौपी, आवेदक का फोटो, किसान के बैंक खाते की जानकारी के लिए पासबुक की फोटोकौपी, किसान का मूल निवास प्रमाणपत्र व किसान के राशनकार्ड की जरूरत होगी.

कैसे करें आवेदन

इस योजना में औनलाइन आवेदन के लिए इस की आधिकारिक वैबसाइट https://pmfby.gov.in  पर जा कर फार्म भर सकते हैं. इस के अलावा सीएससी पर जा कर भी इस के लिए आवेदन किया जा सकता है. वहीं इस योजना में यदि आप औफलाइन फार्म भरना चाहते हैं, तो इस के लिए आप को कृषि विभाग में जा कर आवेदन फार्म लेना होगा और भर कर वहीं जमा कराना होगा.

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