ट्रैक्टर खेती में काम आने वाला खास यंत्र है. अनेक कृषि यंत्र ऐसे हैं, जिन्हें इस्तेमाल करने के लिए ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है, बिना ट्रैक्टर के वे यंत्र बेकार हैं.
पर साथ ही ट्रैक्टर खासा महंगा आता है, जिसे खरीदना सब किसानों के बस में नहीं है. भारत सरकार का सोचना है कि खेती में ज्यादा से ज्यादा कृषि यंत्रों का इस्तेमाल हो, जिस से खेतीकिसानी के काम करने में आसानी हो और काम भी समय से हो जाएं.
ऐसे ही मकसद को ले कर सरकार देश के किसानों के कल्याण और विकास के लिए अनेक योजनाओं को समयसमय पर लाती है. पीएम किसान ट्रैक्टर योजना एक ऐसी योजना है, जो देश के किसानों की मदद करती है. जो किसानों के लिए ट्रैक्टर खरीदने की राह आसान करती है. यह योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है.
प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना उन जरूरतमंद किसानों के लिए है जो ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते. किसान ट्रैक्टर योजना 2023 की शुरुआत के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति में तेजी लाना और भारत की कृषि को गति देना है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 20 से 50 फीसदी सब्सिडी प्रदान की जाती है. यह योजना देश के कई राज्यों में अपने स्तर पर चल रही है.
किसान कैसे करें आवेदन
देश का कोई भी किसान जो खेती के काम के लिए ट्रैक्टर खरीदना चाहता है, वह इस स्कीम के जरीए अपना आवेदन जमा कर सकता है. आवेदन के बाद यदि वह पात्रता मानदंड को पूरा करने में सफल होता है, तो उसे ट्रैक्टर खरीदने के लिए 20 से 50 फीसदी सब्सिडी राशि मुहैया कराई जाएगी.
औनलाइन व औफलाइन आवेदन
प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के आवेदन कुछ राज्यों में औनलाइन और कुछ राज्यों में औफलाइन माध्यम से लिए जाते हैं. प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना के लिए मिलने वाली सब्सिडी को किसान के बैंक खाते में सीधा भेजा जाता है, इसलिए आवेदन करते समय आप के पास एक बैंक खाता होना चाहिए. किसानों के पास बैंक खाता होने के साथसाथ इस बैंक खाते में आधारकार्ड लिंक होना भी आवश्यक है.
खास बातें
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान पहले से किसी भी कृषि अनुदान योजना के अंतर्गत नहीं जुड़ा होना चाहिए यानी किसान ने इस समय किसी अन्य कृषि यंत्र पर सब्सिडी नहीं ली हो.
महिलाओं को पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2023 के तहत अधिक लाभ दिया जाएगा.
किसान योजना ट्रैक्टर 2023 का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन के नाम पर जमीन है.
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत किसानों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50 फीसदी तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है.
जरूरी पात्रता
ट्रैक्टर पर सब्सीडी लेने के लिए आवेदक को कुछ आवश्यक शर्तें पूरी करनी होंगी :
जैसे आवेदक किसान भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए.
आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए.
आवेदक की सालाना आमदनी 1 लाख, 50 हजार रुपए प्रतिवर्ष से कम होनी चाहिए.
ट्रैक्टर लेने वाले किसान की खेती उस के नाम होनी चाहिए.
आवेदक किसान को किसी और सब्सिडी स्कीम का लाभार्थी नहीं होना चाहिए. इस के लिए आवेदन करने के पहले 7 वर्षों तक आवेदक ऐसी किसी भी सरकारी योजना (केंद्र या राज्य सरकार की योजना) का लाभार्थी नहीं होना चाहिए.
जरूरी कागजात
इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्ति का आधारकार्ड, वैलिड आईडी कार्ड (जैसे वोटर आईडी, पैनकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसैंस) के अलावा आवेदक के पास जमीन के लीगल दस्तावेज होने चाहिए.
बैंक खाता विवरण/बैंक पासबुक/श्रेणी प्रमाणपत्र.
आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो.
फसल सहायता योजना.
आवेदन कैसे करें
योजना में आवेदन करने के लिए सभी जरूरी कागजात ले कर आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र में आवेदन कर सकते हैं.
जनसेवा केंद्र वाला आप के दस्तावेजों और आप की जानकारी को अपने पोर्टल पर औनलाइन रिकौर्ड करेगा. आवेदन जनसेवा केंद्र के माध्यम से जमा होने के बाद आप को आवेदन की एक रसीद दी जाएगी, जिस से भविष्य में आप अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकेंगे.
ध्यान रहे कुछ राज्यों में औफलाइन और कुछ राज्यों में औनलाइन आवेदन भी किया जा रहा है.
आवेदन किसी भी राज्य में
किसान ट्रैक्टर योजना केंद्र सरकार की योजना है, इसलिए आप भारत के किसी भी राज्य के निवासी हों, आप अपने राज्य में इस के लिए आवेदन कर सकते हैं.
कृषि यंत्र अनुदान योजनाओं को सरकार द्वारा समयसमय पर चलाया और बंद किया जाता है, इसलिए जरूरी है कि आप अपने राज्य में चैक कर लें कि इस समय योजना के लिए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं या नहीं. इस से संबंधित जानकारी आप को राज्य के कृषि विभाग की वैबसाइट पर मिल जाएगी.
अलगअलग राज्य की यह योजना अलगअलग नाम से होती है. आप अपने राज्य में यह योजना किस नाम से चल रही है, यह जानने के लिए कृषि की औफिशियल वैबसाइट पर जा सकते हैं या फिर नजदीकी एग्रीकल्चर औफिस में जा कर आप वहां से भी इस का फौर्म प्राप्त कर सकते हैं. किसान सब्सिडी दिलाने वाले तथाकथित दलालों से सावधान रहें.
इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने राज्य की कृषि विभाग की वैबसाइट पर जा कर अपने राज्य की विस्तार से जानकारी ले सकते हैं.