रतलाम : प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां जैसे आलू से बने खाद्य पदार्थ, चिप्स, पाउडर, फ्लैक्स, स्टार्च आदि, लहसुन एवं प्याज पेस्ट पाउडर, टमाटर केचप, सौस, अचार, पापड़, मुरब्बा, जैम, जैली जूस, चौकलेट, बेकरी, मसाला, आटा चक्की, नमकीन, डेयरी उत्पाद, फ्रोजन उत्पाद, दाल उत्पाद, औयल, सोयाबीन एवं समस्त प्रोसैस्ड खाद्य पदार्थों के नवीन उद्योगों की स्थापना और पहले से स्थापित इकाइयों के उन्नयन और पैकेजिंग के सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना पर प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन के तहत इकाई लागत का 35 फीसदी यानी अधिकतम 10 लाख रुपए तक सब्सिडी लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया है.

इस में एकल उद्योगों एवं समूहों की डीपीआर तैयार करने, बैंक से ऋण लेने, एफएसएसआई के खाद्य मानकों, उद्योग आधार, जीएसटी आदि सहित आवश्यक पंजीकरण एवं लाइसैंस प्राप्त करने के लिए हैंड होल्डिंग सेवाएं प्रदान किए जाने के लिए विभाग द्वारा अधिकृत रिसोर्स पर्सन द्वारा निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाएगी.

योजना की विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित रिसोर्स पर्सन एवं वैबसाइट mofpi.nic.in पर देख सकते हैं या जिला कार्यालय, उपसंचालक, उद्यान विकासखंड स्तर पर पदस्थ वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारियों/ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों से संपर्क कर योजना का लाभ ले सकते हैं. कलक्टर राजेश बाथम ने जिले के अधिक से अधिक किसानों एवं उद्यमियों से योजना का लाभ लेने की अपील की है.

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