कटनी : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी फसलों के लिए बीमा पंजीयन की शुरुआत हो गई है. रबी 2024-25 में फसलों का बीमा कराने के लिए किसानों के लिए अपनी पटवारी हलके में अधिसूचित फसल के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2024 निर्धारित की गई है.
उपसंचालक, किसान कल्याण एवं कृषि ने बताया कि इच्छुक किसान उक्त तिथि के पूर्व अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते हैं. रबी मौसम में सभी अनाज दलहन, तिलहन फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 1.5 फीसदी मात्र प्रीमियम किसान द्वारा देय है.
ऋणी किसानों ने जिस बैंक से फसल ऋण लिया है, वह उस बैंक में अपना बीमा करवाएं. अऋणी किसानों 31 दिसंबर, 2024 तक किसान क्रेडिट कार्ड पर फसल ऋण प्रदायकर्ता बैंकों सहकारी समितियों और अऋणी किसान बैंक, जनसेवा केंद्र (सीएससी), ग्राम पंचायत स्तर पर जनसेवा केंद्र के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं.
बीमा कराने के लिए किसानों को घोषणापत्र, आधारकार्ड, जमीन सिकमी होने पर इस का शपथपत्र, ऋणपुस्तिका, बैंक खाते का विवरण, बोआई प्रमाणपत्र ले कर जाना होगा. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी वर्ष 2024-25 में अधिसूचित फसलों के अंतर्गत गेहूं सिंचित की बीमित राशि 36,000 रुपए और प्रीमियम राशि 1.5 फीसदी के हिसाब से 540 रुपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित है.
इसी प्रकार चना के लिए बीमित राशि 37, 300 और प्रीमियम राशि 560 रुपए के अलावा मसूर के लिए 26,400 रुपए बीमित राशि एवं प्रीमियम राशि 393 रुपए के अलावा राई व सरसों के लिए बीमित राशि 20,000 रुपए एवं प्रीमियम राशि 300 रुपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित है.
उपसंचालक, कृषि ने किसानों से अपनी अधिसूचित फसल का बीमा कराने का आग्रह किया है, ताकि असामान्य परिस्थितियों में होने वाले नुकसान की प्रतिपूर्ति हो सके.